अंबिकापुर। सरगुजा के बहुचर्चित रिश्वतखोरी मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक ग्रेड-03 व्ही.के. सिन्हा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को वर्ष 2020 में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 7 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

सेवानिवृत्त कर्मचारी की फाइल अटकाकर मांगी थी रिश्वत
मामला सरगुजा निवासी लोचन सिंह के परिवार से जुड़ा है। उनके पिता लरघुराम जल संसाधन विभाग में चौकीदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कुछ भुगतान तो मिला, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़े लाभ लंबे समय तक लंबित रहे।

परिजनों का आरोप था कि भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 व्ही.के. सिन्हा ने रिश्वत की मांग की। शिकायत के अनुसार आरोपी पहले भी “खर्चा-पानी” के नाम पर पैसे ले चुका था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। बाद में उसने फाइल आगे बढ़ाने के एवज में 8 हजार रुपये की मांग की।


रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के दौरान आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच 7 हजार रुपये में सौदा तय हुआ।

इसके बाद 13 अगस्त 2020 को एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। शिकायतकर्ता द्वारा जैसे ही आरोपी को रिश्वत की रकम सौंपी गई, टीम ने जल संसाधन विभाग कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई।

पांच साल चली सुनवाई, अब मिला फैसला
एसीबी ने जांच पूरी कर 22 जून 2021 को विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था। इसके बाद मामले में गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर सुनवाई चली।

करीब पांच साल बाद 4 जून 2026 को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अंबिकापुर ने आरोपी व्ही.के. सिन्हा को दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश
न्यायालय का यह फैसला सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अहम संदेश माना जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में शिकायतकर्ताओं का सहयोग और साक्ष्यों का महत्व इस फैसले से स्पष्ट होता है।

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By Chhattisgarh Kranti

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