रायपुर। श्रम विभाग से जुड़े काम कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब विभागीय सेवाओं के लिए लोगों को महीनों तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग की विभिन्न सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन-सी सेवा कितने दिनों में मिलेगी, किस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और देरी होने पर शिकायत किसके पास की जा सकेगी। इसके लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रम विभाग की सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और आवेदकों को तय समय के भीतर काम मिलने का रास्ता साफ होगा। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और अनावश्यक देरी पर लगाम लगेगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की समय-सीमा तय होने से अब विभागीय कामकाज अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। Post Views: 149 Please Share With Your Friends Also Post navigation प्रदेश के इस जिले में डीजल-पेट्रोल की भारी किल्लत, कई पंप हुए ड्राई… छत्तीसगढ़ में मानसून की आहट तेज, 60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बारिश से मिलेगी भीषण गर्मी से राहत