सूरजपुर। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लंबे समय तक चली सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा सहयोगी आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2021 में हुई एक युवक की हत्या से जुड़ा है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने युवक की हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से उसके शव को छोटे छुरी बांध के डुबान क्षेत्र में फेंक दिया था, ताकि घटना का खुलासा न हो सके। पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या और सबूत मिटाने के प्रयास से जुड़े तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में सहयोगी भूमिका निभाने वाले दूसरे आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। न्यायालय के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण न्याय माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस चर्चित मामले में फैसला आने के बाद क्षेत्र में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। Post Views: 35 Please Share With Your Friends Also Post navigation स्कूली छात्रा हुई प्रेग्नेंट! पेट दर्द की शिकायत पर हॉस्पीटल पहुंची छात्रा निकली गर्भवती…