बिलासपुर। पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी वारंट की तामिली और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बिहार न्यायालय से जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

जानकारी के अनुसार बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट की तामिली सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 12 जून 2026 को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।इसके बावजूद निर्धारित समय-सीमा के भीतर गिरफ्तारी वारंट की तामिली एवं उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

एसएसपी ने माना गंभीर लापरवाही

विभागीय जांच में पाया गया कि तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस ने अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया। गिरफ्तारी वारंट जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने को वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही माना।आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य विभागीय अनुशासन के विपरीत है तथा एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से अपेक्षित कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन

मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने निरीक्षक अभय सिंह बैस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक अभय सिंह बैस का मुख्यालय रक्षित केंद्र बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।

एसएसपी की इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही और कार्य के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि न्यायालयीन मामलों और गिरफ्तारी वारंटों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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By Chhattisgarh Kranti

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