रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर क्रमोन्नति योजनाओं और समयमान वेतनमान से संबंधित नई व्यवस्था की जानकारी दी है।

जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा लागू समयमान वेतनमान व्यवस्था में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 12 मार्च को वित्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समिति की बैठक में लिया गया था।

1 अप्रैल 2026 के बाद के मामलों पर लागू होगी व्यवस्था

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद बनने वाले प्रकरणों में नई व्यवस्था के तहत पात्रता निर्धारित की जाएगी। वहीं 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को विशेष विकल्प दिया गया है।

कर्मचारियों को करना होगा विकल्प का चयन

निर्देश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। यह चयन आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर करना अनिवार्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। बाद में इसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विभागों को दिए गए आवश्यक निर्देश

साप्रवि ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि पात्र कर्मचारियों को इस संबंध में समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए और निर्धारित अवधि के भीतर उनसे विकल्प प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस फैसले का प्रभाव राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब कर्मचारियों को अपने सेवा हितों को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नत वेतनमान और समयमान वेतनमान के बीच सावधानीपूर्वक निर्णय लेना होगा।

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By Chhattisgarh Kranti

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