रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई 2026 से बिजली का उपयोग महंगा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर नई बिजली दरें पूरे प्रदेश में लागू होंगी। नए टैरिफ के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अधिक भुगतान करना होगा।

हालांकि बढ़ी हुई बिजली दरों के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर भी है। अब बिजली बिल देर से जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लगेगा। पहले यदि उपभोक्ता एक दिन भी देरी करता था तो उसे पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से लेट पेमेंट सरचार्ज देना पड़ता था। अब नए नियम के तहत प्रतिदिन 0.04 प्रतिशत की दर से ही ब्याज लिया जाएगा। यानी जितने दिन की देरी होगी, उतने ही दिनों का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

1 जुलाई से कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू किए जा रहे हैं। स्थानीय निकायों के कार्यालयों, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल प्रदाय योजनाओं के बिजली टैरिफ को व्यावसायिक (गैर-घरेलू) श्रेणी से हटाकर घरेलू श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और बस्तर संभाग के सभी हॉस्टलों को भी अब घरेलू श्रेणी की दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

विद्युत वितरण कंपनी ने अस्थायी घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। यदि घरेलू बिजली और पंखे के लिए लिया गया अस्थायी कनेक्शन लगातार दो वर्ष पूरा कर लेता है तो उस पर स्वतः सामान्य घरेलू टैरिफ लागू हो जाएगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार 10 किलोवाट से अधिक है, उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफ-पीक अवधि में बिजली उपयोग करने पर 20 पैसे प्रति यूनिट की विशेष छूट दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रिड में भेजी जाने वाली अतिरिक्त (सरप्लस) बिजली की खरीद दर तय कर दी है। नियामक आयोग की मंजूरी के बाद अतिरिक्त बिजली की राशि उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित की जाएगी, जिससे उनका बिल कम आएगा।

इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। सोनपैरी स्थित कबीर आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इससे बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता सरचार्ज माफी का लाभ उठाकर अपने लंबित बिलों का आसानी से भुगतान कर सकेंगे।

नई बिजली दरों और संशोधित नियमों का असर 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए बिजली बिल के साथ-साथ नए प्रावधानों की जानकारी भी रखना जरूरी होगा।

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By Chhattisgarh Kranti

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