CG: छुट्टी में भी रेप पीड़िता के लिए खुला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, 25 सप्ताह के गर्भ पर अबॉर्शन की दी अनुमति छत्तीसगढ़:- हाईकोर्ट रेप पीड़िता के लिए छुट्टी के दौरान खुला। विंटर वेकेशन के बावजूद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी। यह मामला 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से जुड़े दुष्कर्म का है, जो वर्तमान में 25 सप्ताह की गर्भवती है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने की। पीड़िता रायपुर की रहने वाली है, जिसकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में बताया गया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक होने के कारण कानूनन गर्भपात के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले पीड़िता की चिकित्सकीय जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए थे। मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भपात चिकित्सकीय रूप से संभव है और पीड़िता के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए गर्भावस्था जारी रखना उसके लिए गंभीर खतरा बन सकता है। Post Views: 142 Please Share With Your Friends Also Post navigation घर में घुसकर युवक ने महिला के साथ किया ऐसा काम, हालत देखकर पुलिस भी रह गई दंग CG: युवक की हत्या कर जलाई लाश, इलाके में फैली सनसनी