रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी भर्ती और अतिथि व्याख्याताओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

सबसे बड़ा फैसला पूर्व अग्निवीरों को लेकर है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।

वहीं अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। मेरिट में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर अनुभव के लिए 5 अंक देने की व्यवस्था भी की गई है। विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने और मानदेय में कालखंड की जगह कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।

इसके अलावा फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।

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By Chhattisgarh Kranti

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