दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। दुर्ग के पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में न्यायालय ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। नशे में बच्चों से भरी बस चलाने का मामला यातायात पुलिस दुर्ग ने 7 सितंबर 2026 को वाहन जांच के दौरान स्कूल बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा को शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा। पुलिस के मुताबिक चालक KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 चला रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने तत्काल स्कूल बस को जब्त कर प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सुनाई सजा न्यायालय ने चालक गोपीराम विश्वकर्मा को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत 3 दिन के साधारण कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। इस तरह चालक को कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो 40 दिन अतिरिक्त जेल न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है तो धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यानी जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में चालक को कुल 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है। SSP विजय अग्रवाल के निर्देश पर स्कूल बसों की विशेष निगरानी SSP विजय अग्रवाल के निर्देश पर दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों और उनके चालकों की विशेष जांच की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि बच्चों को लेकर चलने वाले वाहन चालक किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। शराब पीकर वाहन चलाने के अलावा तेज गति, लापरवाही से ड्राइविंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जाएगी। DEO और स्कूल प्रबंधन को भी भेजी गई रिपोर्ट स्कूल बस चालक की गंभीर लापरवाही को लेकर यातायात पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजकर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और उसकी जवाबदारी तय करने को कहा गया है। बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं यातायात पुलिस ने स्कूल बस चालकों से अपील की है कि वे पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। पुलिस ने दोहराया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। Post Views: 6 Please Share With Your Friends Also Post navigation नवा रायपुर में खुलेगा NMIMS का बड़ा कैंपस, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी ससुर को बताया पिता, बनवा लिया आधार कार्ड; एक आरोपी से खुला 23 संदिग्धों तक पहुंचा बांग्लादेशी कनेक्शन