एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय संबंधी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजलजारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल रिटेल आउटलेट संचालकों को केवल उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकी में ही ईंधन विक्रय करने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में डिब्बे, बोतल, जेरीकेन अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल का विक्रय नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के अंतर्गत “अप्राधिकृत विक्रय” माना जाएगा तथा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कृषकों, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मोबाइल टॉवर आदि के लिए आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा परीक्षण उपरांत सुरक्षा मानकों के अनुरूप पृथक अनुमति प्रदान की जा सकेगी। पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश जारीजिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंपों का सतत निरीक्षण कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं संबंधित ऑयल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। Post Views: 138 Please Share With Your Friends Also Post navigation बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षकों के तबादले; कोनी, कोतवाली और रतनपुर थानों में नई पदस्थापना रेत माफियाओं का खेल ! घाट बंद होने से पहले अवैध भंडारण में जुटे खनन माफिया, सिस्टम की चुप्पी पर उठे सवाल