रायपुर : छत्तीसगढ़ में होली के दिन 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। अगर इस दिन कोई व्यक्ति शराब ब्रिकी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिले में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र में ‘‘होली‘‘ (जिस दिन रंग खेला जाये) पर्व के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानें , विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल. 8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। Post Views: 384 Please Share With Your Friends Also Post navigation भीषड़ हादसा : ट्रक और कार की आमने-सामने से हुई जोरदार भिड़ंत.. छत्तीसगढ़: सूने मकानों से सोने चांदी चोरी करने और खपाने के आठ आरोपी गिरफ्तार..