रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान और पदोन्नति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना में समाहित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है।

अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम

जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को केवल वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना का लाभ मिलेगा। इनके लिए पूर्व में संचालित विशेष प्रमोन्नति योजनाएं लागू नहीं होंगी।

31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों को राहत देते हुए एक विकल्प दिया गया है। ऐसे कर्मचारी प्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन कर सकेंगे। हालांकि, एक बार किया गया चयन अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा तथा भविष्य में मिलने वाले उच्चतर वेतनमान का लाभ उसी विकल्प के आधार पर मिलेगा।

एक महीने के भीतर देना होगा विकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारी आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी प्रमोन्नति योजना में बने रहना चाहता है। इसके बाद प्राप्त किसी भी विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।

पुरानी प्रमोन्नति योजनाएं होंगी समाप्त

आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों की द्वितीय क्रमोन्नति, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, उप अभियंताओं, वन विभाग के वनक्षेत्रपालों सहित विभिन्न संवर्गों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विशेष प्रमोन्नति संबंधी पूर्व आदेशों की प्रभावशीलता 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त मानी जाएगी।

सभी विभागों को पालन के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कर्मचारियों के विकल्पों का सत्यापन कर उन्हें सेवा अभिलेख में दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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By Chhattisgarh Kranti

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