छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुनपल्ली गांव की ग्राम सभा ने धार्मिक गतिविधियों और ग्राम सभा की भूमि के इस्तेमाल को लेकर कहा गया है कि ईसाई एवं धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए शव दफनाने, चर्च, प्रार्थना सभा और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ग्राम सभा ने फैसले के समर्थन में पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 (PESA Act) और छत्तीसगढ़ पेसा कानून 2022 (Chhattisgarh PESA Act) का हवाला दिया गया है। ग्राम सभा के निर्णय क्रमांक 6 में धार्मिक गतिविधियों और ग्राम सभा की भूमि को लेकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया हैं। सूचना पटल पर धार्मिक प्रचार, धर्मांतरण और प्रार्थना सभाओं से संबंधित गतिविधियों को लेकर भी ग्राम सभा के निर्णय का उल्लेख किया गया है। Post Views: 7 Please Share With Your Friends Also Post navigation छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का सुनहरा मौका, नजदीक है आवेदन की लास्ट डेट, 12वीं पास महिलाएं ऐसे करें अप्लाई