रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने पदोन्नति की लंबे समय से प्रतीक्षित प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए हैं कि संभाग एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों पर पदोन्नति की पूरी कार्रवाई 15 अगस्त 2026 से पहले अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 30 जून 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेवा भर्ती नियमों के तहत लिपिकीय, अलिपिकीय, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएगी।

आदेश के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी किया गया है—

  • 30 जून 2026 तक – 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में पदोन्नति हेतु फीडिंग कैडर की प्रारंभिक/अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
  • 15 जुलाई 2026 तक – फीडिंग कैडर की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
  • 10 अगस्त 2026 तक – पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की पूरी कार्रवाई।
  • 15 अगस्त 2026 तक – सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य।
संभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पदोन्नति प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभाग एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसके अलावा सभी जिलों से निम्न जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है—

  • नोडल अधिकारियों की जानकारी।
  • 1 जनवरी 2026 की स्थिति में पदोन्नति हेतु रिक्त पदों का विवरण।
  • पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदोन्नत कर्मचारियों की सूची।
समय-सीमा का पालन अनिवार्य

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सभी कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। साथ ही बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी 1 जुलाई 2026 तक संचालनालय को भेजना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, ताकि रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें और विभागीय कार्य प्रभावित न हों।

आदेश की मुख्य बातें
  • 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश।
  • सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी।
  • लिपिकीय, अतिलिपिकीय, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के रिक्त पदों पर होगी पदोन्नति।
  • नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश।
  • रिक्त पदों एवं पदोन्नत कर्मचारियों की जानकारी संचालनालय को भेजना होगा।
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By Chhattisgarh Kranti

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