दुर्ग। दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद विनय नेताम को संभागायुक्त ने पद से बर्खास्त कर दिया है। संभागायुक्त एसएन राठौर ने निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन और विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19;1द्ध;अद्ध के तहत यह कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक 19 मार्च 2026 को निगम आयुक्त की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में पार्षद विनय नेताम पर अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने और शासकीय कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज और तर्कों का परीक्षण किया गया। जांच में यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि पार्षद ने नगर पालिक निगम रिसाली मुख्यालय परिसर स्थित आधार कक्ष में प्रवेश कर तोड़फोड़ की।

शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पार्षद ने कार्यालयीन समय में आयुक्त कक्ष समेत अन्य अधिकारियों के कक्षों को बंद कर दिया था, जिससे अधिकारी बंधक जैसी स्थिति में रहे। इसके साथ ही आम नागरिकों को अधिकारियों से मिलने से रोका गया और निगम के नियमित कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।

प्रशासन ने इन कृत्यों को सार्वजनिक हित और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ माना। संभागायुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों के परीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पार्षद का आचरण जनहित और निगम व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर उन्हें पार्षद पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला मार्च 2024 का है।

नेवई थाना में शिकायतकर्ता अमरदीप कुमार साव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पार्षद विनय नेताम आधार सेवा केंद्र में पहुंचे और वहां गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ की। आरोप है कि इस दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाया गया था। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था।

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By Chhattisgarh Kranti

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