नई दिल्ली। जब आप नौकरी बदलते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक ही UAN से जुड़े कई Employees’ Provident Fund (EPF) अकाउंट हो जाते हैं. हालांकि आपका Unique Universal Account Number (UAN) आपके पूरे करियर में एक ही रह सकता है, लेकिन हर नया एम्प्लॉयर इसके तहत एक अलग PF अकाउंट बना सकता है।

ये अकाउंट अपने आप मर्ज नहीं होते हैं, और कर्मचारियों को Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) से पुराने अकाउंट का बैलेंस मौजूदा एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करना पड़ता है.अपने PF अकाउंट को एक जगह इकट्ठा करने से यह पक्का होता है कि आपकी रिटायरमेंट की सारी बचत एक ही जगह पर रहे. इससे निष्क्रिय अकाउंट, पैसे निकालने में देरी, या योगदान को ट्रैक करने में मुश्किल जैसी परेशानियां भी नहीं होतीं।

EPF क्या है?

EPF एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसका मकसद सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है. EPFO द्वारा नियंत्रित इस योजना के तहत, कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी हिस्सा EPF में योगदान करते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF की ब्याज दर 8.25 फीसदी प्रति वर्ष है, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच किए गए सभी योगदानों पर लागू होती है. इसकी गणना हर महीने EPF अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पर की जाती है, लेकिन इसे वित्त वर्ष के आखिर में सालाना जमा किया जाता है. इस पर मिलने वाला ब्याज आम तौर पर टैक्स-फ्री होता है।

PF अकाउंट मर्ज करने का प्रोसेस

हाल के सालों में ट्रांसफर का प्रोसेस आसान हो गया है, क्योंकि EPFO अब सदस्यों को अपने मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर का अनुरोध भेजने की सुविधा देता है, बशर्ते उनका UAN एक्टिव हो और Aadhaar से जुड़ा हो।

स्टेप 1: EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और फिर अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके साइन इन करें. अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: ‘Online Services’ टैब के तहत ‘One Member – One EPF Account’ लिंक चुनें; यह आपको एक दूसरी विंडो पर ले जाएगा जहां आपकी पर्सनल जानकारी और मौजूदा एम्प्लॉयर का EPF अकाउंट दिखेगा, जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरें, जिसमें रजिस्टर्ड फोन नंबर और UAN नंबर शामिल हैं।

स्टेप 4: ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें. एक बार जब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड मिल जाए, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पर डालें।

स्टेप 5: एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको अपने पिछले EPF खातों के बारे में जानकारी डालनी होगी, जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं।

स्टेप 6: आखिर में, Submit पर क्लिक करने से पहले, डिक्लेरेशन बॉक्स पर निशान लगाएं।

इसके बाद, आपके मौजूदा एम्प्लॉयर को पोर्टल पर सब्मिट की गई मर्जर रिक्वेस्ट को मंजूरी देनी होगी. उनके मंज़ूरी देने के बाद, EPFO रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और पिछले EPF खातों को मौजूदा खाते के साथ मर्ज कर देगा।

अगर आपके पास दो UAN हैं, तो क्या करें?

एम्प्लॉई के पास ईमेल के ज़रिए भी EPF खातों को मर्ज करने का विकल्प होता है. यह सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास दो UAN होते हैं. ऐसे में, आप EPFO से पिछले UAN को डीएक्टिवेट करने का अनुरोध कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, बस uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल भेजें और अपना मौजूदा और पिछला UAN, साथ ही दूसरी जरूरी जानकारी दें. एक बार जब EPFO रिक्वेस्ट को वेरिफाई और स्वीकार कर लेता है, तो पिछला UAN ब्लॉक कर दिया जाएगा, जबकि मौजूदा UAN एक्टिव रहेगा. ऐसा होने के बाद, एम्प्लॉई को मौजूदा UAN में पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए EPFO पोर्टल पर एक नया क्लेम सबमिट करना होगा।

क्या आप UPI के जरिए EPF निकाल सकते हैं?

हालांकि, एम्प्लॉई के लिए UPI के ज़रिए EPF निकालने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जल्द ही हकीकत बन सकती है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय कथित तौर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे आठ करोड़ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फ़ंड (EPF) सदस्य, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करके सीधे अपने पैसे निकाल सकेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका मकसद, पैसों तक तेजी से पहुंच बनाना, पैसे निकालने के प्रोसेस को आसान बनाना और सर्विस की कुशलता को काफी हद तक बढ़ाना है।

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By Chhattisgarh Kranti

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