महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी जिलों के कृषक, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले सभी कृषक अपने भू-अधिकार पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या के साथ एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पंजीयन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत अपवाद के रूप में संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया या रेगा) डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा, ग्राम कोटवार प्रकारों के किसानों के लिए एग्रीस्टेक में पंजीयन करने की अनिवार्यता नहीं होगी। Post Views: 213 Please Share With Your Friends Also Post navigation नहीं रहे महाभारत में ‘कर्ण’ बने पंकज धीर, 68 साल की उम्र में ली अंतिम सांस शिक्षा का मंदिर बना पुताई घर… बच्चों को पढ़ाने के बजाय कराई रंगाई, मचा हड़कंप, प्रशासन सख्त…