नई दिल्ली। अगर आप भी पान मसाला खाने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, झारखंड सरकार में जन-स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम के तहत लिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध का यह आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा जाता है, तो कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Post Views: 33 Please Share With Your Friends Also Post navigation महामाया पहाड़ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर : 157 मकानों पर कार्रवाई शुरू, पुलिस तैनात, डबरीपानी में हटाया जा रहा कब्जा