अभनपुर। रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकचौरी में हुई हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आरोपियों ने राहगीर को लूटने की योजना बनाई थी। लूट के दौरान विरोध करने पर नाबालिग आरोपी ने धारदार चाकू से कई वार कर दिए, जिससे राहगीर की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 4 सितंबर की रात करीब 10 बजे वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ धुनू और छबी जांगड़े उर्फ धोंधी मानिकचौरी रेलवे फाटक के पास कृष्णा डेलीनीड्स के नजदीक शराब पी रहे थे। दोनों के पास आगे शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने राहगीरों को लूटकर पैसे जुटाने की योजना बनाई। पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर रोका रात करीब 1 बजे दोनों मोटरसाइकिल से अभनपुर की ओर निकले। हसदा मोड़ के पास एक व्यक्ति आता दिखाई दिया तो आरोपियों ने पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर उसे रोकने की कोशिश की। बाइक नहीं रोकने पर आरोपियों ने उसका पीछा किया और ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। बातचीत के दौरान छबी जांगड़े ने व्यक्ति से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वेदप्रकाश ने भी उसे पकड़ लिया। व्यक्ति ने विरोध किया तो साथ मौजूद नाबालिग ने कथित तौर पर धारदार चाकू से उस पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन और 1 हजार रुपये नकद लेकर मौके से फरार हो गए। CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जबकि उसकी मोटरसाइकिल भी घटनास्थल के पास पड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की। जांच टीम ने आसपास के CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू और अन्य सामग्री बरामद की गई। मामले में BNS की धारा 103(1), 126(2), 309(4), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नाबालिग आरोपी पहले भी अपराधों में रहा शामिल पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल विधि से संघर्षरत बालक पहले भी कई मामलों में संलिप्त रहा है। किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिलने के बाद वह बाल संप्रेक्षण गृह माना से बाहर आया था। थाना राजिम के एक प्रकरण में वह 12 अगस्त 2026 को जमानत पर बाहर आया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पुराने आपराधिक मामलों और उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। Post Views: 4 Please Share With Your Friends Also Post navigation तत्काल टिकट के खेल का राजफाश, अंबिकापुर में रेलवे कर्मचारी व दलाल सहित आठ गिरफ्तार छत्तीसगढ़ वन विभाग में 18 रेंजरों को प्रमोशन, बने सहायक वन संरक्षक