रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार  ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले सभी कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

समझौते के अनुसार खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में 1.25 करोड़ रुपये तक, हवाई दुर्घटना बीमा में 1 करोड़ रुपये तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर में 1.25 करोड़ रुपये तक और टर्म इंश्योरेंस में 10 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा गोल्डन आवर के तहत 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार सुविधा, बालिका विवाह लाभ में 10 लाख रुपये तक और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लाभ भी दिया जाएगा।

कम कीमत पर मिलेगी ये सुविधाएं

 इसके साथ ही खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर दी जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राज्य सरकार का यह कदम अपने नियमित कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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By Chhattisgarh Kranti

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