रायपुर। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अब अनिवार्य होगा। इस नियम के अंतर्गत जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी, उनके विरुद्ध चलानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी ऑनलाइन माध्यम से भी HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल पर जानकारी भरनी अनिवार्य

इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल उपलब्ध है। पोर्टल पर जाकर वाहन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईंधन का प्रकार जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिसके उपरांत एक रसीद जारी होगी।

जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी, तो उसकी सूचना वाहन स्वामी को मोबाइल पर भेजी जाएगी। इसके बाद वे अधिकृत डीलर के पास जाकर प्लेट को वाहन में लगवा सकते हैं। एचएसआरपी नंबर प्लेट में एक विशिष्ट लेजर कोड और छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग प्रणाली होती है, जिससे वाहन की पहचान सुरक्षित रहती है और चोरी या फर्जी पहचान के मामलों में अंकुश लगाया जा सकता है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए चार महीने की समय-सीमा दी गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब यदि कोई वाहन बिना एचएसआरपी के पाया गया, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत तय कार्रवाई की जाएगी।

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By Chhattisgarh Kranti

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