बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इन कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर नियमित करें। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसा है, जो पिछले कई वर्षों से स्थायीत्व की मांग कर रहे थे। दरअसल योजना एवं सांख्यिकी विभाग, कांकेर और रायपुर में कार्यरत बृहस्पति त्रिपाठी, राजकुमार चोपड़ा, सन्त कुमार और मणिकपुरी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले 10 वर्षों से नियमित पदों पर कार्यरत हैं और सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखते हैं। जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी विभाग के वर्क कल्चर और कार्यशैली से भली-भांति परिचित हैं और पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं, तो उन्हें नियमित करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य शासन को 60 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। Post Views: 286 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG ब्रेकिंग : नवा रायपुर होलसेल कॉरिडोर योजना रद्द, जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर लगी रोक देह व्यापार का भंडाफोड़! संदिग्ध अवस्था में 3 महिलाएं अरेस्ट