ट्विशा शर्मा मौत मामला में अब नया मोड़ सामने आया है, हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की बॉडी को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है। आपको बता दें 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा के परिजनों ने उनके ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वहीं, सिंह परिवार का कहना है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं। पुलिस ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

क्या है पूरा मामला?
नोएडा निवासी 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से विवाह किया था। समर्थ सिंह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। त्विषा मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी थीं और मिस पुणे रह चुकी थीं। 12 मई को ट्विशा की भोपाल के बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है।

त्विषा के परिजन अब तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट संदिग्ध है और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पुलिस ने पति समर्थ सिंह पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है, जबकि गिरिबाला सिंह को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अब परिजन उनकी जमानत रद्द कराने और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

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By Chhattisgarh Kranti

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