CG : गैंगरेप के आरोपी को 20 – 20 साल की सजा, घटना के ढ़ाई साल बाद आया कोर्ट का फैसला

बलरामपुर : बलरामपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। पूरा मामला 2023 का था, जिस पर करीब दो साल बाद फैसला आया है। रामानुजगंज में न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया। सजा पाने वालों में महेंद्र खैरवार, उसकी पत्नी रविलासो और ठाकुरदास शामिल हैं।

कैसे हुआ था मामला दर्ज?

फरवरी 2023 में रघुनाथ नगर थाने में नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला पीड़िता को दिन में जंगल में छिपाकर रखती थी और रात में दूसरों के साथ रहने के लिए मजबूर करती थी।

बंधक बनाकर किया जाता था दुष्कर्म

आरोपियों ने नाबालिग को बंधक बनाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच में यह भी सामने आया कि महिला खुद भी इस पूरे अपराध में शामिल थी और पीड़िता को आरोपियों के हवाले करती थी।

अदालत का सख्त संदेश

फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले ने साफ संकेत दिया है कि नाबालिग के साथ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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By Chhattisgarh Kranti

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