यूपीएससी छात्रों के लिए बड़ी खबर! अब परीक्षा के तुरंत बाद जारी किया जाएगा ‘आंसर की’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सिविल सेवा के प्री-एग्जाम के तुरंत बाद आंसर की जारी करने और फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेट्स से आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर दी गई इस मंजूरी को ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।

“सचेत और सुविचारित निर्णय”

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने मौजूदा पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि आयोग का नया हलफनामा व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया एक “सचेत और सुविचारित निर्णय” है। न्यायालय ने कहा कि नया सिस्टम उम्मीदवारों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करता है तथा यूपीएससी की कार्यप्रणाली को निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है।

बता दें कि, यह फैसला सिविल सेवा कैंडिडेट्स विदुषी पांडे और हिमांशु कुमार द्वारा लगातार किए जा रहे कानूनी प्रयासों के बाद आया है, जिन्होंने आंसर की, कट-ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के अंकों को समय पर प्रकाशित करने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि एग्जाम साइकिल के फाइनल स्टेज तक इन जानकारियों को रोके रखने से कैंडिडेट्स को परफॉर्मेंस वेल्युएशन करने और गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिल पाता।

“लाखों सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए ऐतिहासिक जीत”

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए याचिकाकर्ता विदुषी पांडे ने इस फैसले को देश भर के “लाखों सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए ऐतिहासिक जीत” बताया। उन्होंने कहा, “पहली बार, यूपी एससी प्रारंभिक परीक्षा के ठीक बाद एक अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा, जिससे उम्मीदवारों को आपत्तियां उठाने और परिणाम घोषित होने से पहले निष्पक्षता सुनिश्चित करने की अनुमति मिलेगी। यह लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार पारदर्शिता बढ़ाता है, परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बहाल करता है, और अनगिनत योग्य उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत की रक्षा करता है जो इस परीक्षा में अपने जीवन के वर्षों को समर्पित करते हैं। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के बाद डर और चिंता से मुक्त होंगे और खुद को बेहतर बनाने का अवसर भी मिलेगा,

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By Chhattisgarh Kranti

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