बिलासपुर। रतनपुर क्षेत्र में धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। अयोध्या तीर्थ यात्रा कराने का झांसा देकर दो गांवों के 75 ग्रामीणों से एक लाख से अधिक रुपये वसूलने के बाद एक युवक फरार हो गया। आरोपी खुद को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा सदस्य बताकर लोगों का भरोसा जीतता रहा और फिर यात्रा के नाम पर रकम इकट्ठा कर गायब हो गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।यह मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदइया और बछालीखुर्द से जुड़ा है। ग्राम गोंदइया निवासी हेमंत साहू ने ग्रामीणों की ओर से थाना रतनपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

गांव-गांव जाकर बनाता था धार्मिक माहौल

शिकायत के अनुसार आरोपी होरी लाल अनंत, निवासी झझपुरीकला सतनामीपारा थाना लोरमी जिला मुंगेली, पिछले करीब एक साल से गांवों में लगातार आना-जाना कर रहा था। वह खुद को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से जुड़ा सदस्य बताता था और लोगों के बीच धार्मिक गतिविधियों के जरिए पहचान बना रहा था।ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी पहले श्रीराम जन्मभूमि के नाम पर घर-घर जाकर चावल और आर्थिक सहयोग एकत्र करता था। इसी दौरान उसने गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया। बाद में उसने ग्रामीणों को अयोध्या दर्शन कराने और रामलला के दर्शन करवाने का प्रस्ताव दिया।

प्रति व्यक्ति 1501 रुपये लेकर किया पंजीयन

आरोप है कि आरोपी ने तीर्थ यात्रा के नाम पर प्रति व्यक्ति 1501 रुपये जमा कराए। ग्राम गोंदइया के 43 लोगों से करीब 64 हजार 543 रुपये और ग्राम बछालीखुर्द के 32 ग्रामीणों से लगभग 48 हजार 32 रुपये वसूले गए।इस तरह कुल 75 ग्रामीणों से एक लाख 12 हजार 575 रुपये एकत्र किए गए। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया था कि 7 मई 2026 को सभी को अयोध्या यात्रा पर ले जाया जाएगा।

तय तारीख के बाद मोबाइल बंद

ग्रामीणों के अनुसार यात्रा की तय तारीख निकल जाने के बाद आरोपी का मोबाइल फोन बंद आने लगा। वह गांव आना भी बंद कर दिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि किसी कारणवश यात्रा टल गई होगी, लेकिन काफी समय तक संपर्क नहीं होने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ।इसके बाद दोनों गांवों के ग्रामीण एकजुट होकर थाना रतनपुर पहुंचे और सामूहिक शिकायत दर्ज कराई।

धार्मिक आस्था के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं और अयोध्या दर्शन की आस्था का फायदा उठाकर उनसे पैसे वसूले। कई ग्रामीणों ने यात्रा के लिए उधार लेकर भी रकम जमा की थी।मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी होरी लाल अनंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उसके मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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By Chhattisgarh Kranti

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