रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अब जेब ढीली होने वाली है। राज्य सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy 2026-27) जारी कर दी है, जिसके तहत विदेशी शराब, प्रीमियम ब्रांड्स और बीयर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगी। कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें सरकार ने शराब की बिक्री के स्वरूप में भी बदलाव का निर्णय लिया है। अब शराब की बोतलें कांच के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में उपलब्ध होंगी। इस कदम के पीछे सुरक्षा और परिवहन संबंधी कारणों को आधार माना जा रहा है। रकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की हैं। देसी शराब की लैंडिंग प्राइस पर 50 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लागू की गई है. विदेशी शराब स्पिरिट, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक कैटेगरी पर भी 50 प्रतिशत तक ड्यूटी होगी। सरकार के नए राजपत्र के अनुसार, यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। शराब और बीयर की नई दरें 3500 रुपये तक की विदेशी शराब: ₹475 प्रति प्रूफ लीटर 3501 रुपये से ऊपर: ₹805 प्रति प्रूफ लीटर बीयर और लो-अल्कोहल ड्रिंक पर नई ड्यूटी 100 लीटर तक: ₹120 प्रति बल्क लीटर 121 लीटर से ऊपर: ₹175 प्रति बल्क लीटर रेडी-टू-ड्रिंक (10% तक अल्कोहल) पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर Post Views: 28 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई धान खरीदी की तारीख, अब इस दिन तक धान बेच पाएंगे किसान…