Rapido पर भ्रामक ऐड के लिए लगाया 10 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को पैसे लौटाने का आदेश…

नई दिल्ली।  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने कहा है कि उपभोक्ताओं को मुआवज़ा सुनिश्चित करें और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाएँ। नियामक के रडार पर आए रैपिडो के विज्ञापनों में ‘गारंटीड ऑटो’ से लेकर ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’ जैसे वादे शामिल हैं।

सीसीपीए ने पाया कि वादा किया गया 50 रुपये का लाभ नकद में नहीं, बल्कि ‘रैपिडो सिक्कों’ के रूप में दिया गया था, जो केवल सात दिनों के लिए वैध रहते हैं और केवल बाइक की सवारी के बदले ही भुनाए जा सकते हैं।

रैपिडो को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोकने, प्रभावित उपयोगकर्ताओं को वादा किए गए 50 रुपये की पूरी राशि वापस करने और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

प्राधिकरण ने कहा कि ये विज्ञापन न केवल भ्रामक थे, बल्कि लंबे समय तक चलाए गए थे। जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच, रैपिडो को 1,200 से ज़्यादा उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधी का अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच 1,224 शिकायतें

इस प्लेटफ़ॉर्म ने हाल ही में एक अलग ऐप, ओनली, के ज़रिए ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी बाज़ार में कदम रखा है । यह सेवा फिलहाल बेंगलुरु के केवल दो इलाकों, कोरमंगला और एचएसआर लेआउट में ही उपलब्ध है।

स्विगी और ज़ोमैटो के प्रभुत्व वाले बाजार में प्रवेश करते हुए, रैपिडो ने अपनी सेवा को बिना किसी छिपे शुल्क, मूल्य-केंद्रित विकल्प के रूप में स्थापित किया।

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By Chhattisgarh Kranti

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