मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के एक तबादला आदेश ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समग्र शिक्षा मुंगेली के जिला मिशन समन्वयक (DMC) अशोक कुमार कश्यप की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी में अस्थायी रूप से पदस्थ करने का आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी इस आदेश में चौंकाने वाली बात यह है कि कश्यप को महज छह महीने पहले ही डीएमसी बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला मुंगेली जिले के समग्र शिक्षा विभाग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां वर्ष 2017 से वे जिले में एपीसी के रूप में सेवाएं दे रहे थे और जून 2026 में उनके सेवानिवृत्त थी। ऐसे में डीएमसी की पदस्थापना के महज 6 माह बाद ही स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश में अशोक सोनी को डीएमसी का दायित्व सौंपा गया है, जो कि सेवा में कश्यप से जूनियर बताए जा रहे हैं। इस निर्णय को लेकर विभागीय हलकों में वरिष्ठता की अनदेखी की चर्चा तेज है। वहीं डीएमसी की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे है। जहां भेजा गया, वहां पद ही नहीं रिक्त सूत्रों के मुताबिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी में अंग्रेजी व्याख्याता का पद पहले से भरा हुआ है। ऐसे में कश्यप की पदस्थापना व्यवहारिक रूप से कैसे संभव होगी, यह स्पष्ट नहीं है। क्या यह केवल अस्थायी समायोजन है या फिर आदेश में सुधार किया जाएगा—इस पर विभाग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली, वरिष्ठता नियमों के पालन और आदेश जारी करने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभाग इन विसंगतियों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और आदेश में संशोधन होता है या नहीं। आदेश में तथ्यात्मक त्रुटि जारी आदेश में एक और गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। आदेश में अशोक कुमार कश्यप का मूल पद ‘प्राचार्य (ई संवर्ग)’ उल्लेखित है, जबकि उनका वास्तविक मूल पद ‘व्याख्याता (अंग्रेजी)’ है। मंत्रालय स्तर से जारी आदेश में इस तरह की त्रुटि प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या मूल सेवा अभिलेखों की विधिवत जांच किए बिना आदेश जारी कर दिया गया ? Post Views: 11 Please Share With Your Friends Also Post navigation CF: खून का रिश्ता हुआ शर्मसार, नातिन से दुष्कर्म करने वाले नाना को उम्रकैद