पत्रकार हत्याकांड: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा… मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड मामले में अदालत ने सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया। यह मामला 16 मई 2024 का है, जब मनेंद्रगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत चनवारीडांड में पत्रकार रईस अहमद की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी ने एक नाबालिग की मदद ली थी। नाबालिग आरोपी का मामला वर्तमान में बाल न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। प्रेम प्रसंग में रची गई थी साजिशपुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंध थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने हत्या की साजिश रची। योजना के मुताबिक उन्होंने एक विधि से संघर्षरत किशोर को इस वारदात में शामिल किया और 16 मई की रात पत्रकार रईस अहमद की हत्या कर दी। पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। Post Views: 101 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG: पत्रकार हत्याकांड में आया फैसला, प्रेमी और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा CG: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले MCB में बड़ा एक्शन, एक दिन में 512 बोरी अवैध धान जब्त