युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के कार्यग्रहण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के कार्यग्रहण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण में स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के​ खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले अतिशेष शिक्षकों पर करवाई होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है।

बता दें कि प्रदेश में कुछ दिनों पहले हुए युक्तियुक्तकरण के बाद भी अतिशेष शिक्षक स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद 875 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने डीपीआई ने पत्र लिखा था, डीपी के पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।

युक्तियुक्तकरण के तहत 13 हजार से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर

बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण के तहत 13 हजार से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर किया था। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी 800 से ज्यादा शिक्षक नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। विभाग ने दो-दो बार सुनवाई का मौका दिया और कई मामलों में हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों की अर्जी खारिज कर दी, इसके बावजूद शिक्षक आदेश मानने को तैयार नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा था कि बिना कार्रवाई के शिक्षक आदेश नहीं मानेंगे। विभाग ने भी बार-बार चेतावनी दी। पिछले महीने DPI ऋतुराज रघुवंशी की सख्ती के बाद 500 से अधिक शिक्षकों ने ज्वाइनिंग दी थी। अब रघुवंशी ने दो टूक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दो कार्य दिवस में ज्वाइन नहीं करने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश

डायरेक्टर स्कूल शिक्षा ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि जो शिक्षक आदेश के बावजूद ज्वाइन नहीं करते, उनके खिलाफ छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई की जाए। जिन मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी नियोक्ता नहीं हैं, वहाँ कार्रवाई प्रस्ताव तत्काल भेजा जाए।

इस आदेश से साफ है कि अब शिक्षा विभाग ढिलाई बरतने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। विभाग का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब देर करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।

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