EPFO : अब इन प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन, EPFO ने नियमों में किया बदलाव, पहले महीने से ही जुड़ने लगेंगे पैसे

EPFO : अब इन प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन, EPFO ने नियमों में किया बदलाव, पहले महीने से ही जुड़ने लगेंगे पैसे

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन योजना (EPS) से जुड़ा एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया है। अब यदि कोई कर्मचारी 6 महीने से कम समय के लिए भी किसी कंपनी में कार्य करता है और EPS में योगदान देता है, तो उसे भी पेंशन का अधिकार मिलेगा। पहले के नियमों के तहत, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी 6 महीने से पहले ही समाप्त हो जाती थी, तो उसे ‘जीरो कम्प्लीट ईयर’ मानकर पेंशन लाभ नहीं दिया जाता था। ऐसे मामलों में 1 से 5 महीने की नौकरी करने वालों का EPS में किया गया योगदान निष्क्रिय हो जाता था और पेंशन का कोई अधिकार नहीं मिलता था।

अब एक महीने की सेवा भी बनेगी पेंशन का आधार

EPFO द्वारा अप्रैल–मई 2024 के दौरान जारी किए गए सर्कुलर में यह साफ किया गया कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने की सेवा भी पूरी करता है और EPS के तहत योगदान करता है, तो उसे पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा। यह बदलाव खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए अहम है, जहां कर्मचारियों का टर्नओवर अधिक होता है, जैसे कि BPO, लॉजिस्टिक्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

इस फैसले से उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो कम अवधि के लिए कंपनियों से जुड़ते हैं और जल्द नौकरी छोड़ देते हैं। अब उनका EPS में किया गया योगदान फंसेगा नहीं, बल्कि पेंशन के हक में जोड़ा जाएगा। यह युवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम है।

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