युक्तियुक्तकरण पर हाईकोर्ट की रोक, महिला टीचर की याचिका पर सुनवाई, जानें किन पर होगा लागू

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने महासमुंद के टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए युक्तियुक्तकरण पर रोक लगाई है। हालांकि, यह स्थगन प्रदेश के स्कूलों के लिए नहीं है। लेकिन, इस आधार पर कोर्ट का रुख करने वाले शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बता दें कि युक्तियुक्तकरण में प्रदेश के सभी जिलों में नियमों को दरकिनार कर गड़बड़ी करने का आरोप है।

क्या है मामला

महासमुंद जिले के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील अवध त्रिपाठी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया की स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं, जिसके मुताबिक शासन के निर्देश पर एक हेडमास्टर, चार टीचर होना चाहिए। लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम 88 स्टूडेंट्स बता दिया। जिसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी।

हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए दिया स्टे

इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने इस केस में 10 दिन के लिए स्थगन आदेश जारी किया है।

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By Chhattisgarh Kranti

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