CG : 500 के नकली नोटों की खेप लेकर पहुंचा डाकघर, अदालत ने सुनाई 5 साल की सख्त सजा अंबिकापुर : नकली नोट चलाने की कोशिश में एक युवक को सख्त सजा का सामना करना पड़ा है। विशेष न्यायाधीश (एनआई एक्ट) अंबिकापुर के पीठासीन अधिकारी के.एल. चरयाणी की अदालत ने आरोपी कपिल गिरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी और 489सी के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 14 मई 2024 का है, जब कपिल गिरी प्रधान डाकघर अंबिकापुर पहुंचा था और खाते में नकद जमा करने के लिए 500 रुपये के कुल 58 नोट जमा किए। लेकिन जैसे ही नोटों की जांच शुरू हुई, डाकघर कर्मचारियों को शक हुआ क्योंकि कई नोटों का सीरियल नंबर एक जैसा था। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जांच में पुष्टि हुई कि सभी नोट नकली थे। आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर मामला विशेष न्यायालय में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नकली नोटों का प्रचलन न केवल अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि आम जनता की मेहनत की कमाई को भी खतरे में डालता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना न्यायहित में आवश्यक है। Post Views: 202 Please Share With Your Friends Also Post navigation अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरित योग कार्यक्रम का आयोजन, पौधारोपण से दिया प्रकृति-संरक्षण का संदेश CG – मानव तस्करी का बड़ा खुलासा : दो महिलाओं समेत सात आरोपी गिरफ्तार, यूपी में एक लाख में बेची गई युवती