कोरबा : अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में चार आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारा में पांच वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया है। मामला करीब 9 महीने पुराना है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) मोहन सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून 2024 को पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि छह युवक रात करीब 10.30 बजे जबरन उसके घर में घुसे, मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद तीन आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के वक्त पीड़िता का देवर भी घर में मौजूद था, लेकिन मारपीट के बाद वह डरकर मौके से भाग गया।

इस मामले में अटल आवास, खरमोरा निवासी राजेश कुमार गाड़ा (24), गुलशन गिदौरे (24), संदीप यादव (30), और गुलशन नटराज (25) को दोषी करार देते हुए अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। वहीं, अजय खैरवार (22) और गुड़वा उर्फ गुड्डू साहू (20) को पीड़िता द्वारा पहचानने से इनकार किए जाने के कारण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत ने गवाही और सबूतों के आधार पर चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें लंबी सजा सुनाई है। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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By Chhattisgarh Kranti

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