CG : कांस्टेबल की बर्खास्तगी मामले में SP को अवमानना नोटिस, बहाली आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट का रुख सख्त बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के एसपी आशुतोष सिंह को बड़ा झटका देते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट के नियुक्ति आदेश का पालन नहीं करने के चलते जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले में तत्काल जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। क्या है पूरा मामला? रायपुर निवासी कांस्टेबल नरेंद्र यादव, जो महासमुंद में पदस्थ थे, उन्हें सेवा में रहते हुए अचानक पद से पृथक कर दिया गया था। इस निर्णय के खिलाफ नरेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बहाली का आदेश पारित किया था और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। एसपी ने नहीं मानी कोर्ट की बात हाईकोर्ट के आदेश को 90 दिन बीत जाने के बाद भी एसपी आशुतोष सिंह ने नरेंद्र यादव को बहाल नहीं किया। आदेश की अवहेलना को लेकर कांस्टेबल ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और यदि समय रहते जवाब नहीं दिया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला अब एक साधारण प्रशासनिक लापरवाही से बढ़कर न्यायिक अवमानना का रूप ले चुका है। एक ओर जहां कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए, वहीं दूसरी ओर जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा 90 दिनों तक कोई पालन न करना कई सवाल खड़े करता है। Post Views: 169 Please Share With Your Friends Also Post navigation CG News : कुएं की सफाई के दौरान दो सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम CG News : PWD परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा, वॉकी-टॉकी और कैमरे के साथ दो युवतियां पकड़ी गईं