अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पहचान छिपाकर और शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी राजा अंसारी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) चित्रलेखा सोनवानी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी राजा अंसारी ने एक मेले में पीड़िता से मुलाकात के दौरान अपना नाम ‘राजा महंत’ बताया था। अपनी असली पहचान छिपाकर उसने युवती से नजदीकियां बढ़ाईं। 8 मार्च 2023 और फिर 22 मार्च को वह युवती के घर गया और शादी का वादा कर संबंध बनाए। इसके बाद वह उसे अंबिकापुर ले आया, जहां किराए के मकान में माथे पर सिंदूर लगाकर विवाह का ढोंग रचा और दुष्कर्म किया।

जब पीड़िता आरोपी के घर पहुंची, तब उसे उसकी असली पहचान का पता चला। विरोध करने पर आरोपी ने उसे प्रताड़ित किया और निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। किसी तरह बचकर निकली पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

न्यायालय का कड़ा रुख

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजा अंसारी को धारा 417 और 376 (2)(एन) के तहत दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि पहचान छिपाकर महिलाओं का शोषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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By Chhattisgarh Kranti

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