रायपुर। प्रार्थी गोविंद सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2012 में जगदेव वर्मा के द्वारा बताया कि उसका मित्र ग्राम डोमा, रायपुर में प्लाटिंग कर रहा है, जमीन अच्छी जगह पर है, खरीदना होगा तो बताना। जिस पर यह जगदेव वर्मा के साथ ग्राम डोमा गया वहां पर जगदेव के मित्र से भी मिला जो जमीन दिखाया और बताया कि 300 रू वर्गफीट का रेट है अगर लेना हो तो ब्याना के रूप में टोकन मनी 51,000 रूपये देना पड़ेगा तब प्रार्थी सहमत होकर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने के लिये जगदेव के मित्र के साथ ग्राम डोमा स्थित भूमि खसरा नं 178/21, 188/1,2,3,4 का भाग कुल रकबा 2400 वर्गफीट का इकरारनामा किया। जिसके पश्चात दिनांक 31.03.2015 को उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराया गया। उसी दिन जगदेव वर्मा एवं उसका मित्र बोले कि दो चार दिन मे रजिस्ट्री का ओरिजनल कापी मिल जायेगी उसके बाद उनके द्वारा न ही रजिस्ट्री की मूल कापी उपलब्ध कराया गया और न ही ग्राम डोमा में कहां पर भूमि है कब्जा भी नही दिलाया गया। संबंधित हल्का पटवारी से संपर्क करने पर जानकारी हुआ कि मौके पर जमीन ही नही है। इसी प्रकार जगदेव वर्मा एवं उसके मित्र के द्वारा कई लोगो के साथ धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 102/2025 धारा 420, 34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जगदेव वर्मा पूर्व में धोखाधड़ी के अपराध में जेल में निरूद्ध था जिसे जेल से छूटते ही पकड़कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया है। Post Views: 186 Please Share With Your Friends Also Post navigation राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर, 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जारी… कोयला मजदूर सभा HMS की कार्यकारिणी बैठक हुई सम्पन्न…