नई दिल्ली। अगर आप सड़क किनारे ठेले या दुकानों पर अखबार में लिपटा वड़ा-पाव, समोसा, चाट या अन्य गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों को अखबार में परोसने, लपेटने और पैक करने पर सख्त रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशन 2018 के तहत यह पहले से ही अवैध था, लेकिन अब नियमों को लेकर देशभर में सख्ती शुरू कर दी गई है। हाल ही में मुंबई के एक प्रसिद्ध वड़ा-पाव विक्रेता पर कार्रवाई के बाद FSSAI ने सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स, रेस्तरां, क्लाउड किचन, फूड स्टॉल और मोबाइल फूड विक्रेताओं को चेतावनी जारी की है कि नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। FSSAI के मुताबिक अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में सीसा समेत कई जहरीले रसायन और भारी धातुएं मौजूद रहती हैं। गर्म खाना रखने पर ये रसायन भोजन में मिल जाते हैं, जिससे कैंसर, पेट संबंधी बीमारी और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अखबार कई हाथों से गुजरता है, जिससे उस पर बैक्टीरिया और वायरस भी जमा हो जाते हैं। अथॉरिटी ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं अखबार में खाना परोसा जा रहा हो तो उसकी शिकायत करें। अब FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण और निगरानी अभियान चलाएंगे। Post Views: 13 Please Share With Your Friends Also Post navigation आम आदमी को महंगाई का झटका, रसोई गैस फिर हुई महंगी