शो रूम संचालकों को दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई… रायपुर। जिले में सड़क हादसों में दोपहिया चालकों के सिर पर चोट लगने से हो रही लगातार मौतों पर नियंत्रण की दिशा में रायपुर पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही मोटरयान अधिनियम की कार्यवाही भी कर रही है। समय-समय पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हेलमेट वितरण भी किया गया। पुलिस की 07 महीने में बिना हेलमेट पर 20495 कार्यवाही व जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत भी लोग अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर न होकर बिना हेलमेट दोपहिया चलाते है। मोटरयान अधिनियम की धारा 1989 के नियम 138 में यह प्रावधानित किया गया है कि दोपहिया वाहन विक्रेता, प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट भी अनिवार्य रूप से विक्रय करेगा, और इस नियम का पालन नही करने पर वाहन विक्रेताओं के विरूद्ध मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 से 44 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन एवं रद्द करने जैसे कार्यवाही की जा सकेगी। दोपहिया चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण कराने प्रेरित करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर दोपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ हेलमेट बेचने के लिए पत्र जारी किया गया है। दोपहिया वाहन विक्रेताओं से अपील है कि सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य रूप से विक्रय करें। अपील। रायपुर पुलिस दोपहिया चालकों से अपील करती है कि दोपहिया चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करें। सड़क दुर्घटना में सिर पर चोट लगने से 07 माह में ही 190 दोपहिया चालक व सवार व्यक्ति की मौत हो गयी है। कब किस समय हादसा हो जाए यह कोई नही जानता परंतु सुरक्षा उपकरणों को धारण करने से जान का बचाव हो सकता है जो स्वयं के हाथों में है। घर पर हमारा कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उनकी चिंता कर उनके लिए वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करें। समझदारी दिखाए, हेलमेट पहने, सुरक्षित रहे। Post Views: 127 Please Share With Your Friends Also Post navigation रिश्ते हुए तार-तार! कलयुगी मामा ने उतारा भांजे को मौत के घाट, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा… CG ब्रेकिंग: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, कोर्ट ने फिर बढ़ाई रिमांड…