बिलासपुर। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी को लेकर शुक्रवार हुई सुनवाई में नगर निगम आयुक्त ने कोर्ट में शपथपत्र पेश किया। हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने और होली के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई है।ज्ञात हो कि शहर के सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित यह शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किए जाने की शिकायत है। यह दुकान अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां हर शाम शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इस कारण स्थानीय निवासियों और खासकर महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

नागरिकों ने कई बार इस शराब दुकान को हटाने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शराबियों के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। प्राथमिक सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि यह शराब भट्टी न केवल अंडर ब्रिज के पास है, बल्कि मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के भी करीब स्थित है, जो कि सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन है।

पिछली सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने निगम आयुक्त को हर शाम भट्टी का निरीक्षण करने का आदेश दिया था, जिसे लेकर शपथ पत्र पेश किया गया।

Please Share With Your Friends Also

By Chhattisgarh Kranti

हमारी कोशिश इस वेबसाइट के माध्यम से आप तक राजनीति, खेल, मनोरंजन, जॉब, व्यापार देश विदेश इत्यादि की ताजा और नियमित खबरें आप तक पहुंच सकें। नियमित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जोहार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!