Toll Tax : अब टू – व्हीलर गाड़ियों को भी देना होगा टोल टैक्स, NHAI के लिए सरकार का नया नियम, जानें कब से हो रहा है लागू नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 15 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। अब तक मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे वाहनों को टोल से छूट थी, लेकिन नए नियमों के तहत यह व्यवस्था समाप्त हो रही है। टोल भुगतान के लिए FASTag अनिवार्य नए प्रावधानों के अनुसार, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। बिना FASTag के टोल प्लाजा से गुजरने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम सभी दोपहिया वाहनों, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और एक्टिवा पर लागू होगा। पहले क्यों नहीं लिया जाता था टोल? पहले दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के समय टोल टैक्स की राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी, जिसके कारण टोल प्लाजा पर अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता था। अब सरकार ने इस प्रणाली को बदलकर टोल प्लाजा पर सीधे भुगतान की व्यवस्था लागू की है। NHAI टोल की संख्या NHAI के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1,057 टोल प्लाजा हैं। उत्तर प्रदेश में 123, आंध्र प्रदेश में 78 और बिहार में 33 टोल प्लाजा हैं। 15 अगस्त से वार्षिक टोल पास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में FASTag आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की। 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला यह पास 3,000 रुपये का होगा, जिसमें 200 यात्राएं शामिल होंगी। यह पास केवल NHAI और नॉर्थ-ईस्ट के टोल प्लाजा पर मान्य होगा। दोपहिया चालकों के लिए सुझाव -15 जुलाई से पहले FASTag लगवाएं। -टोल प्लाजा पर FASTag स्कैन कराएं। -FASTag में पर्याप्त बैलेंस रखें। Post Views: 303 Please Share With Your Friends Also Post navigation Fuel Ban : अब बूंद-बूंद के लिए तरसेंगे ये लोग, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानिए क्यों Petrol Diesel Price Update : पेट्रोल आज से 1 रुपए महंगा, डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी, टंकी फुल करवाने से पहले चेक कर लें रेट