CG : गैंगरेप के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा, शादी में आयी युवती को बनाया था हवस का शिकार

बलरामपुर : जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में हुई नाबालिग से गैंगरेप की दर्दनाक घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 का है, जब एक शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग के साथ तीन युवकों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इस जघन्य कृत्य ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।

मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की सुनवाई रामानुजगंज स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से समाज में भय का माहौल बनता है और महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना ही न्याय का उचित मार्ग है। अभियोजन पक्ष ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देगी कि नाबालिगों और महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

इस फैसले से पीड़िता और उसका परिवार राहत की सांस ले रहा है। परिवार ने अदालत के इस निर्णय को न्याय की जीत बताया और प्रशासन व पुलिस का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी अदालत के फैसले की सराहना की है। उनका मानना है कि इससे समाज में अपराधियों के मन में भय पैदा होगा और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है।

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By Chhattisgarh Kranti

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