सूरजपुर। औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर स्थित मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट के राइस मिल में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। कोतवाली पुलिस ने तीन मजदूरों की मौत के मामले में राइस मिल संचालक संदीप अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

घटना 13 दिसंबर की है, जब राइस मिल में बोरी में चावल भरने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मिल परिसर में बनी कमजोर और जर्जर पार्टीशन दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से वेद सिंह, भोजसाय और चुनगढ़ी गांव निवासी विपुल राजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुआ था।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे थे और मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई।

जांच में सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन द्वारा मजदूरों को किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। साथ ही जर्जर और असुरक्षित दीवार के पास मजदूरों से जान जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था, जो हादसे का प्रमुख कारण बना।

जांच रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मिल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि जांच में अन्य लोगों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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By Chhattisgarh Kranti

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