नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्वारा जारी ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने पर कुल संख्या 38 हो जाएगी। सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते लंबित मामलों के कारण यह फैसला जरूरी हो गया था। नए जजों की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा।

अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह संशोधन ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956’ में बदलाव के तहत किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में चार नए जजों के पद बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।  गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। नए बदलाव को न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Please Share With Your Friends Also

By Chhattisgarh Kranti

हमारी कोशिश इस वेबसाइट के माध्यम से आप तक राजनीति, खेल, मनोरंजन, जॉब, व्यापार देश विदेश इत्यादि की ताजा और नियमित खबरें आप तक पहुंच सकें। नियमित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जोहार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!