सूरजपुर। प्रार्थी डिसम्बर सिंह पिता स्व० कांशीराम ग्राम नवापाराखुर्द पोस्ट मंहगई, तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत की गई थी कि प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना अन्तर्गत ग्राम नवापाराखुर्द स्थित भूमि पर तालाब का निर्माण इसी वर्ष माह जून में कराया गया था। तालाब का निर्माण कराने के पश्चात जनपद पंचायत प्रेमनगर में पदस्थ ऋषिकांत तिवारी अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रेमनगर, जिला सूरजपुर के द्वारा उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन करने एवं रिपोर्ट तैयार करने के एवज में प्रार्थी डिसम्बर सिंह से 15000 / (पन्द्रह हजार रूपये) रिश्वत का मांग किया गया था। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपी के द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ। आज दिनांक 12.11.2025 को ट्रैप आयोजित कर आरोपी ऋषिकांत तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रेमनगर, जिला सूरजपुर को प्रार्थी से उसके निवास पर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

ट्रैप कार्यवाही के बाद आरोपी के निवास अम्बिकापुर में सर्च कार्यवाही की गई जो उसके मकान से 2,27,500/- रुपये नगद, जप्त की गई है जो हाल ही में रिश्वत के रूप में हितग्राहियों से अवैध रूप से वसूली की गई राशि का होना पाया गया। सर्च कार्यवाही के दौरान आरोपी के मकान से जमीन के दस्तावेज, बैंक, बीमा, सोना-चांदी के आभूषण प्राप्त हुये हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है।

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

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By Chhattisgarh Kranti

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