रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अगस्त 2025 से राज्य सेवा में नियुक्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2103/4/4/ससा/पार दिनांक 17 जुलाई 2025 के संदर्भ में सभी जिला कोषालय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब 01.08.2025 या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में से किसी एक का विकल्प चुनना होगा।

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से जिन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होगी, उन सभी मामलों में चयनित अभ्यर्थियों को विज्ञापन आदेश की तिथि के आधार पर NPS या UPS का विकल्प चुनना अनिवार्य रहेगा, उन्हें OPS का लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित योजना के अनुसार उनके वेतन से अंशदान की कटौती की जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में विशेष प्रावधान

निर्देशों में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को लेकर भी स्पष्टता दी गई है। यदि अनुकंपा नियुक्ति आदेश 31 जुलाई 2025 तक जारी हो चुका है, तो संबंधित कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा, भले ही उसकी कार्यग्रहण तिथि 1 अगस्त 2025 या उसके बाद की हो।हालांकि, यदि अनुकंपा नियुक्ति आदेश 1 अगस्त 2025 या उसके बाद जारी होता है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी NPS या UPS में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।

अन्य सीधी भर्ती नियुक्तियों पर भी लागू होगा नियम

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 01.08.2025 या उसके पश्चात राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति आदेश की तिथि के आधार पर NPS या UPS का चयन करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला कोषालयों को लगातार मार्गदर्शन के लिए पत्र प्राप्त हो रहे थे, जिसके बाद शासन ने यह विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है।

दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में भी विकल्प का प्रावधान

निर्देशों के अनुसार, यदि 1 अगस्त 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे प्रकरण में नामिनी (Nominee) को NPS अथवा UPS में से विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाएगा। यह प्रावधान परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है।

कोषालयों को निर्देश

सभी जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 01.08.2025 से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए CGPAK/NPS/UPS खाते समय पर आबंटित करें तथा चयनित योजना के अनुरूप वेतन से अंशदान की नियमित कटौती सुनिश्चित करें।इस नए निर्णय से राज्य में पेंशन व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश की तिथि और नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन योजना का सही निर्धारण किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय जटिलता उत्पन्न न हो।

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By Chhattisgarh Kranti

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