रांची। अगर आप भी शराब के शौकिन है तो ये खबर आपके लिए है। अब शराबी सुबह चार बजे तक शराब खरीद पाएंगे। दरअसल, झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग ने होटलों एवं रेस्तरां में बार के संचालन को लेकर नई झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसका प्रारुप जारी कर आम नागरिकों एवं स्टेक होल्डरों से उसपर सुझाव मांगा है।

अभी तक बार का संचालन झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022 के तहत होता है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के होटलों या रेस्तरां में बार का संचालन रात के 12 बजे तक ही होता है। लेकिन अब नियमावली 2026 के तहत राज्य के सभी फाइव स्टार होटलों में रात के चार बजे तक बार का संचालन हो सकेगा। इसके लिए संबंधित जिले के एसपी से एनओसी लेना होगा।

शहरों के अनुसार तय हुआ लाइसेंस शुल्क
वहीं, पूरे राज्य के तीन व चार स्टार होटलों में सिर्फ रात के दो बजे तक ही बार संचालित करने की अनुमति होगी। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला को छोड़कर दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार में तीन स्टार से नीचे के होटलों में बार संचालन रात के 12 बजे तक ही होगा। यदि संचालन खुली जगह में होता है, तो यह शुल्क 14 लाख रुपये तक होगा। बी श्रेणी (देवघर, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग) जिलों में बंद जगह के लिए लाइसेंस शुल्क 9 लाख रुपये और खुली जगह के लिए 11 लाख रुपये निर्धारित है।

Please Share With Your Friends Also

By Chhattisgarh Kranti

हमारी कोशिश इस वेबसाइट के माध्यम से आप तक राजनीति, खेल, मनोरंजन, जॉब, व्यापार देश विदेश इत्यादि की ताजा और नियमित खबरें आप तक पहुंच सकें। नियमित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय जोहार ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!