CG: जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू, पुराने मकानों की रजिस्ट्री पर छूट

CG: जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू, पुराने मकानों की रजिस्ट्री पर छूट

रायपुर :- राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी की हैं। अब रजिस्ट्री में जमीन की कीमत तय करने का तरीका पहले से अलग और ज्यादा स्पष्ट होगा।

इस बात पर निर्भर करेगी जमीन की कीमत

जमीन की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका रकबा कितना है। शहरी क्षेत्र में जमीन के मूल्यांकन में 0.140 हेक्टेयर (करीब 0.35 एकड़ या 15069 वर्गफीट) तक की भूमि का मूल्य, उस क्षेत्र की प्रति वर्गमीटर दर से तय होगा। 0.140 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर,पहले 0.140 हेक्टेयर तक मूल्य वर्गमीटर दर से, शेष भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेयर दर से तय होगा।

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