अंबिकापुर : अंबिकापुर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अंबिकापुर की मणिपुर थाना पुलिस ने 15 जनवरी 2023 को जेल तालाब के पास शांति नगर विश्रामपुर निवासी सौरभ बंसल 22 वर्षको 15 नग नशीला इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी उक्त नशीले इंजेक्शन को लेकर जा रहा था।

इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा था। आरोपी के विरुद्ध 22 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी सौरभ बंसल को उक्त धारा का दोषी पाया।

न्यायालय ने मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक अन्य मामले में न्यायालय ने लुंड्रा थाना क्षेत्र के डंडगांव सरनापारा निवासी विजय गुप्ता 31 वर्ष को भी 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार दो अगस्त 2020 को लुचकी घाट काली मंदिर के समीप अंबिकापुर की कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी विजय गुप्ता को 35 नग प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरुद्ध 21 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में भी न्यायालय ने आरोपी विजय गुप्ता को उक्त धारा का दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नशीले इंजेक्शन तथा नशीले कफ सिरप के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के इस मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि यह अपराध न केवल परिवार, समाज और देश के लिए घातक है बल्कि देश के भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे अपराध युवा पीढ़ी को शारीरिक व मानसिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

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By Chhattisgarh Kranti

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